2025-26 हेतु देशी शराब विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की कम्पोजिट दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन हेतु ई-लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है।

ई-लॉटरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य

  1. समान अवसर प्रदान करना: प्रत्येक इच्छुक आवेदक को भाग लेने का समान अवसर मिलेगा।
  2. व्यवसाय में स्थायित्व: अनुज्ञापियों को उनके व्यवसाय में स्थायित्व मिलेगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
  3. राजस्व वृद्धि: अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर सरकार के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना।
  4. डिजिटल पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

दुकान आवंटन की प्रक्रिया

  • ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
  • प्रीमियम रिटेल वेण्ड को छोड़कर सभी प्रकार की फुटकर दुकानें ई-लॉटरी में शामिल होंगी।
  • अनुज्ञापियों को नवीनीकरण का विकल्प मिलेगा, जिससे वे अगले वर्ष के लिए अपने अनुज्ञापन को बढ़ा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

पात्रता मानदंड:

  • आवेदनकर्ता के पास वैध पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आयकर रिटर्न (ITR) का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • अधिकृत वैल्युएर द्वारा जारी संपत्ति प्रमाण पत्र (01.01.2024 के बाद जारी) आवश्यक होगा।
  • आवेदक को नामांकन शपथ-पत्र व नॉमिनी का सहमति पत्र अपलोड करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. ई-लॉटरी पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  2. ऑनलाइन आवेदन भरें।
  3. प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. ई-लॉटरी के लिए चयनित दुकान के लिए प्रतीक्षा करें।

दुकानें एवं प्रोसेसिंग फीस

दुकान का प्रकार श्रेणी-1 (विशिष्ट नगर निगम) श्रेणी-2 (अन्य नगर निगम) श्रेणी-3 (नगर पालिका) श्रेणी-4 (नगर पंचायत) श्रेणी-5 (ग्रामीण क्षेत्र)
देशी मदिरा ₹ 65,000 ₹ 60,000 ₹ 50,000 ₹ 45,000 ₹ 40,000
कम्पोजिट दुकान ₹ 90,000 ₹ 85,000 ₹ 75,000 ₹ 65,000 ₹ 55,000
मॉडल शॉप ₹ 90,000 ₹ 80,000 ₹ 70,000 ₹ 60,000 ₹ 50,000

वित्तीय नियम व शर्तें

  1. ई-लॉटरी से व्यवस्थित दुकानों को प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
  2. प्रतिभूति राशि का 50% ई-लॉटरी तिथि से 10 दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
  3. 20% शेष राशि 35 दिनों के अंदर जमा करनी होगी।
  4. यदि देरी होती है तो ₹ 2,000 प्रति दिन विलंब शुल्क लागू होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण तिथि
ई-लॉटरी हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ 14 फरवरी 2025
ई-लॉटरी आवेदन प्रारंभ 17 फरवरी 2025
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025
ई-लॉटरी का आयोजन 06 मार्च 2025
प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं का भुगतान अंतिम तिथि 11 मार्च 2025

वार्षिक एम.जी.क्यू. एवं लाइसेंस फीस निर्धारण

  • वर्ष 2025-26 हेतु एम.जी.क्यू. में 10% की वृद्धि की जाएगी।
  • बेसिक लाइसेंस फीस ₹ 32 प्रति बल्क लीटर होगी।
  • कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस पिछले वर्ष की तुलना में 5% वृद्धि के साथ तय होगी।

कम्पोजिट दुकानों के लिए विशेष नियम

  • कम्पोजिट दुकानों की प्रतिभूति राशि लाइसेंस फीस का 10% होगी।
  • इन दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
  • कम्पोजिट दुकान का वार्षिक एम.जी.आर. न्यूनतम ₹ 5,000 के गुणक में होगा।

मॉडल शॉप हेतु नियम

  • न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्र 400 वर्ग फुट होगा।
  • 3000 वर्ग फुट या अधिक क्षेत्र वाली शॉप को एफ.एल.4एए लाइसेंस दिया जाएगा।
  • मॉडल शॉप पर मदिरा पान का शुल्क ₹ 3,00,000/- होगा।

प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु नियम

  • प्रीमियम रिटेल वेण्ड लाइसेंस ₹ 25 लाख में नवीनीकरण किया जाएगा।
  • इच्छुक अनुज्ञापियों को नवीनीकरण प्रार्थना पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्रों पर 7 कार्य दिवस के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
2025-26 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की कम्पोजिट दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया
2025-26 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा व बियर की फुटकर बिक्री की कम्पोजिट दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया

निष्कर्ष

इस ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार मदिरा व्यवसाय में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित कर रही है। इच्छुक आवेदकों को अपनी पात्रता सुनिश्चित कर समय पर आवेदन करना चाहिए। इससे व्यवसाय में स्थायित्व मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

महत्वपूर्ण सूचना: यदि कोई सार्वजनिक अवकाश आता है, तो भी निर्धारित प्रक्रिया बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी।

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